अटल पेंशन योजना स्कीम /atal pension yojana scheme 2024
अटल पेंशन योजना (APY) 18-40 वर्ष की आयु के बचत खाताधारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है, जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
एपीवाई का फोकस
यह योजना मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है।
atal pension yojana scheme के अंतर्गत प्रभार एवं फीस तथा अतिदेय ब्याज
निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर शुल्क और फीस तथा अतिदेय ब्याज atal pension yojana scheme के ग्राहकों पर लगाया जाएगा। ये शुल्क और उनके आवेदन की विधि समय-समय पर केंद्र सरकार के परामर्श से PFRDA द्वारा निर्धारित की जाएगी।
कोई भी उपभोक्ता किसी भी समय, कहीं से भी, निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकता है:www.npscra.nsdl.co.in
>होम >> चुनें: एनपीएस-लाइट या सीजीएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज करने वाले ग्राहक को शिकायत के लिए एक टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा। ग्राहक “पहले से पंजीकृत शिकायत / पूछताछ की स्थिति की जाँच करें” के अंतर्गत शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बाहर निकलने पर
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे:
(i) गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि: एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपए प्रति माह या 2000 रुपए प्रति माह या 3000 रुपए प्रति माह या 4000 रुपए प्रति माह या 5000 रुपए प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
(ii) जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी: अभिदाता की मृत्यु के बाद, अभिदाता का जीवनसाथी, मृत्यु तक अभिदाता के समान ही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
(iii) अभिदाता के नामिती को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नामिती, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में योगदान धारा 80सीसीडी(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समान कर लाभ के लिए पात्र हैं।
स्वैच्छिक निकास (60 वर्ष की आयु से पहले निकास)
ग्राहक को एपीवाई में उसके द्वारा किए गए अंशदान के साथ-साथ उसके अंशदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक उपार्जित आय (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद) ही वापस की जाएगी।
तथापि, जो अभिदाता 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए हैं और उन्हें सरकार से सह-अंशदान प्राप्त हुआ है, उन्हें उस पर अर्जित उपार्जित आय सहित सह-अंशदान प्राप्त नहीं होगा।
अटल पेंशन योजना
(एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
भावी आवेदक atal pension yojana scheme अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।
पेंशन की आवश्यकता
एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
- उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
- परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
- जीवन यापन की लागत में वृद्धि
- दीर्घायु में वृद्धि
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है
योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख
योगदान मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता/ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। एपीवाई के लिए योगदान , माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्ध-वार्षिक योगदान के मामले में छमाही
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे।
- 60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा।
- 60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :- यदि एक ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
- 60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-
-
- 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था।
-
- atal pension yojana scheme के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।
atal pension yojana scheme (APY) खाता ऑनलाइन खोलने के लिए, इन कदमों का पालन करें:
- अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक करें.
- ऑनलाइन APY पंजीकरण फ़ॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरें.इसमें बचत खाता संख्या, ईमेल आईडी, आधार संख्या वगैरह शामिल हैं.
atal pension yojana scheme से जुड़ी कुछ और जानकारीः
- अटल पेंशन योजना में खाता खोलने के लिए, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
- खाता खोलने के लिए, आवेदक के पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से जुड़ा हो.
- आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए.
- पहले से अटल पेंशन का लाभार्थी न हो.
- कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, 1 अक्टूबर 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा.
- अटल पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी के लिए, टोल फ़्री नंबर 1800 889 1030 पर कॉल किया जा सकता है.
- अटल पेंशन योजना से जुड़े योगदान को ट्रैक करने के लिए, npscra.nsdl.co.in पर जाएं.
सम्बंधित लिंक्स
- अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण फार्म (एपीवाई)
- स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
- आधार कार्ड पायें
- एपीवाई योजना विवरण/परिपत्र
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण
- नेशनल पेंशन प्रणाली
- कर्मचारी भविष्य निधि