up samuhik vivah yojana registration 2024 :मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024

up samuhik vivah yojana registration : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए up samuhik vivah yojana registration की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर प्रदेश सरकार कुल रु० 51,000/- धनराशि व्यय की जाती है।

up samuhik vivah yojana registration

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UP Samuhik Vivah Yojana: में कितना पैसा मिलता है ?

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-

  1. जिसमें से रु० 35,000.00 कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं|
  2. रु० 10,000.00 के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
  3. रु० 6,000.00 विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन जैसे- बिजली, पानी, पण्डाल, भोजन आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं|

up samuhik vivah yojana के लाभ व विशेषताएं

  • इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरुरतमन्द है, इसका लाभ ले सकता है
  • up samuhik vivah yojana के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय(नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद , नगर निगम) क्षेत्र पंचायत , जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद स्तर पर  जिला पर्यवेक्षण/नियंत्रण  मे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है ।
  • गरीब परिवार के पुत्रीयों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा-कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील दिनार सेट, प्रेशर कुकर, ट्राली बैग, बैनीति किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या राज्य सरकार द्वारा 35000/- रुपिया धनराशि उसके बैंक खाते में भेजे जाते है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा/परित्यक्ता/तलकशुदाज महिला भी प्राप्त कर सकती है ।
  • इस योजन के अनर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है ।

आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • कन्या का आधार कार्ड
  • कन्या का आय प्रमाण पत्र
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
  • कन्या का जाति प्रमाण पत्र
  • वर पक्ष का जाति प्रमाण पत्र
  • वर का आयु प्रमाण पत्र
  • कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
  • कन्या का बैंक खाता विवरण
  • कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • कन्या के अभिभावकों का आधार कार्ड
  • वैध मोबाइल नंबर
  • वर-वधु का पासपोर्ट साइज फोटो

Apply  करने का मोड

up samuhik vivah yojana में Apply  करने के लिए लाभार्थी को online  मोड से ही  Apply  करना होता है।

वेबसाइट

up samuhik vivah yojana registration के लिए वेबसाईट का link नीचे दिया गया है। इस वेबसाईट पर click  करके आप इस योजना के लिए Apply  कर सकते है ।

https://cmsvy.upsdc.gov.in

up samuhik vivah yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-

  • चरण-1 सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कीआधिकारिक वेबसाइट
    https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाना है
  • चरण-2 इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें” के तहत लिंक पर क्लिक करें एवं ई-केवाईसी के लिए वर वधू का आधार कार्ड संख्या व जन्मतिथि भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० दर्ज कर व कैप्चा कोड भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।
  • चरण-3 अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और “SUBMIT”बटन पर क्लिक करें।

 

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

up samuhik vivah yojana registration में आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट के होमपेज पर आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, इस पेज पर अपना पंजीकरण संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। आप यह जान प्राप्त कर सकते है कि आपका Application कहाँ तक पहुँचा है ।

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

up samuhik vivah yojana registration जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉग इन पर जाता है|

 

आवेदन पत्र का प्रिंटआउट कहां जमा करना होता है?

up samuhik vivah yojana registration का प्रिंट निकालने के बाद जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है| आप जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर किसी लिपिक के पास अपना फॉर्म जमा कर सकते है, और उसका रिसिविन्ग लेकर अपने पास रखना होगा ।

 

लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करना होगा
  • नगर क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन संबंधित नगर निकायों से सम्पर्क करना होगा

समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।

नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समय में ही काम करेगा।

Disclaimer

यह वेबसाईट सरकारी वेबसाईट नहीं है। इस वेबसाईट पर इंटरनेट से सर्च कर कर सारी योजनाओं को आप तक पहुचाने की कोसिस की जाती है हम सटीक जानकारी देने की कोसिस करते है यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई गलती मिलती है तो आप मुझे बताने का कष्ट जरूर करें।

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