nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिक बच्चों के लिए श्रमिक शिक्षा छात्रवृति योजना और कौशल विकास योजना का आरम्भ किया है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साल 2024 में छठी कक्षा (6th class) से उच्च कक्षा (ITI, Diploma, Graduation, Post Graduation) में पढने वाले बच्चे इस योजना के लिए आवेदन करके छात्रवृति योजना का लाभ उठा सकते हैं।
nirman shramik shiksha kaushal yojana के तहत मजदूरों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। निर्माण श्रमिक/मजदूर के बच्चे गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और वो किताबें लेने के लिए भी असमर्थ होते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को आवेदन करना होगा।
यह nirman shramik shiksha kaushal yojana केवल केंद्रीय व् राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों पर लागू होगी। यह योजना भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत 1 जनवरी 2016 से लागू की जा रही है।
nirman shramik shiksha kaushal yojana योजना आवेदन पत्र
इस nirman shramik shiksha kaushal yojana का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि उनही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा करता है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि nirman shramik shiksha kaushal yojana अब भी बहुत लोगों को लाभान्वित कर रही है।
nirman shramik shiksha kaushal yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – सबसे पहले, आपको की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें – वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें – आवेदन पत्र भरने से पहले, आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और श्रमिक प्रमाण पत्र इकट्ठा करने होंगे।
- आवेदन पत्र भरें – आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद, आपको आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें – आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- आवेदन पत्र जमा करें – आवेदन पत्र और दस्तावेज संलग्न करने के बाद, आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन की स्थिति जांचें – आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको आवेदन की स्थिति जांचनी होगी।
nirman shramik shiksha kaushal yojana योजना हितलाभ
कक्षा 6 से 8 तक | रू. 8000 | रू. 9000 |
कक्षा 9 से 12 तक | रू. 9000 | रू. 10000 |
आईटीआई | रू. 9000 | रू. 10000 |
डिप्लोमा * | रू. 10000 | रू. 11000 |
स्नातक (सामान्य) | रू. 13000 | रू. 15000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | रू. 18000 | रू. 20000 |
स्नातकोत्तर (सामान्य) | रू. 15000 | रू. 17000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | रू. 23000 | रू. 25000 |
nirman shramik shiksha kaushal yojana के लिए पात्रता
- nirman shramik shiksha kaushal yojana में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;
- हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि ही सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे;
- हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति-पत्नि दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति-पत्नि के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी;
- कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा
- राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;
- मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75% अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो;
- हिताधिकारी की पत्नि को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा संस्था में नियमित अध्ययनरत हो;
- किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पश्चात् ही देय होगी;
- ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा;
- अधिनियम की धारा 17 तथा नियम, 2009 के नियम 45 के प्रावधानानुसार जो हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अंशदान जमा नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा, अतः ऐसे अंशदान के जमा कराने में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नि को योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक के अधीन हिताधिकार पुनर्स्थापन (restoration) होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।
nirman shramik shiksha kaushal yojana जरुरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी होनी चाहिए।
- उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका होनी चाहिए।
- शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की कॉपी होनी चाहिए।
योजना की अधिक जानकारी के पर जा सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 1800-1800 -999 पर कॉल भी कर सकते हैं।
Nirman Shramik Siksha Kaushal Vikas Yojana के लिए एप्लीकेशन पीडीएफ डाउनलोड
- nirman shramik shiksha kaushal yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ” या “योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करें।
- “श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- “आवेदन पत्र” या “एप्लीकेशन फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें।
- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें।
- पीडीएफ फाइल को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन पत्र जमा करें।